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मई 2020 तक लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें : कलेक्टर

समय सीमा की पहली बैठक में  दिए निर्देश

       दुर्ग। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने समय-सीमा की पहली बैठक में अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को समयसीमा के भीतर प्राथमिकता देते हुए  शत-प्रतिशत निराकरण करें। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गांरटी अधिनियम शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल योजना है। अधिनियम अंतर्गत जो भी आवेदन प्राप्त होते है उसका गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाना अधिनियम का मूल उद्देश्य है। अधिनियम अंतर्गत लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मई 2020 तक जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनका निराकरण अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर अगले समय-सीमा की बैठक के पूर्व हो जानी चाहिए। जिन विभागों में अधिक आवेदन लंबित है, ऐसे अधिकारियों से उन्होंने आवेदनों के लंबित होने के वजहों की जानकारी लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि बेवजह कोई भी आवेदन लंबित न रहे, यह सभी अधिकारी सुनिश्चित कर लें।

       कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले फाइलों के संबंध में उन्होंने कहा है कि जो भी फाईल प्रेषित किए जाते है, उनमें विषय और निर्धारित तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करें। साथ ही साथ नोटशीट में पेज क्रमांक का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाए। विभागीय अधिकारी नोटशीट में संबंधित विषय के संबंध में अपना स्पष्ट रूप से अभिमत /टीप का उल्लेख करें। कलेक्टर में अपनी पहली समय-सीमा की बैठक में संक्षिप्त समीक्षा करते हुए अधिकारियों को चेताया है कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का पूर्ण दायित्वों के साथ निर्वहन करें। कर्तव्य में लापरवाही अथवा कार्य के प्रति लगन नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यालय में रहें अन्यथा होगी कार्रवाई-

       कलेक्टर ने विभागीय कार्यों को स्थानीय स्तर पर गति देने और योजनाओं का क्रियान्वयन को मूर्तरूप देने के लिए ब्लाक लेवल के अधिकारियों को ब्लाक मुख्यालय में अनिवार्य रूप से निवास करने कहा है। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी अधिकारियों को मुख्यालय में शिफ्ट होने निर्देशित किया है। ब्लाक लेवल पर मुख्यालय नहीं बनाने की दशा में सख्त कार्रवाई होने की चेतावनी दी है।

गौ-धन न्याय योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से करें-

       छत्तीसगढ़ शासन की अति महत्वकांक्षी योजना गौ-धन न्याय योजना प्रारंभ होने जा रही है। योजना अंतर्गत पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही योजना अंतर्गत पशुपालकों के आमदनी में इजाफा करना है। योजना का शुभारंभ 20 जुलाई को विकासखण्ड पाटन के गौठानों से किया जाना संभावित है। जिले के गौठानों में संचालित गतिविधियों की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि शुभारंभ अवसर पर पाटन के साथ ही धमधा एवं दुर्ग विकासखण्ड के साथ-साथ नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी इसकी विधिवत शुरूवात होगी। गौठान संचालन से संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा है कि योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसका क्रियान्वयन किया जाना है। योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो यह सुनिश्चित किया जाना है।

       गौ-धन न्याय योजना अंतर्गत पशुपालकों से 2 रुपए प्रतिकिलो की दर से गोबर की खरीदी गौठान समिति द्वारा की जाएगी। गौठान समिति के द्वारा वर्मी खाद बनाकर 8 रुपए प्रतिकिलो की दर से विक्रय किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले में 216 गौठान बनाए गए है जहां से योजना का क्रियान्यवन किया जाएगा। उन्होंने पशुपालन विभाग से कहा है कि वर्मी कम्पोस्ट के लिए सभी तैयारी कर लेवें। समिति को प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों से रूबरू करा लें। गौठान में गोबर संग्रहण के आधार पर उपलब्ध कम्पोस्ट किट की जानकारी लेते हुए कहा है कि पर्याप्त संख्या में कम्पोस्ट किट की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेवें।

कोरोना के संक्रमण से खुद सतर्क रहें और कार्यालय का बेहतर संचालन करें

       कलेक्टर ने कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कहा है कि जिला स्तर के अधिकारी कोरोना के संक्रमण से ना खुद सतर्क रहें, अपितु अधीनस्थ कार्यालय के अमले को भी सतर्क करते हुए कार्यालयीन कार्य का संपादन करें। कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर सेनिटाइजर के साथ पूर्ण गतिशील होकर कार्य करें। इस दौरान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का भी ध्यान रखने कहा गया है।

निर्धारित स्थान पर ही लगेगा बाजार, व्यवसायी अब यत्र तत्र नहीं लगा सकेंगे-

       कलेक्टर ने बैठक में नगरीय निकाय के अधिकारियों से कहा है कि शहरी क्षेत्रों में लगने वाला हाट बाजार अब निश्चित निर्धारित स्थानों पर लगेगा। पसरा लगाकर सड़कों के किनारे अथवा यत्र-तत्र कहीं भी व्यवसाय नहीं किया जाएगा। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाजार को नियंत्रित किया गया था, जिसके वजह से अभी कई व्यवसायी अन्यत्र कहीं भी बाजार लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। अब केवल निर्धारित चयनित स्थानों पर ही बाजार का संचालन किया जा सकेगा। इसके लिए व्यवसायियों को समझाइश देकर निर्धारित स्थल ही बाजार  लगाने कहा जाएगा। इसके लिए नगरीय निकाय के अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने कहा है।

 

 

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कार्यालय के स्टेशनरी व इलेक्ट्रोनिक्स सुधारक की आवश्कता

 

       दुर्ग। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई में संचालित विभिन्न व्यवसायों में लगने वाले कच्चे माल तथा कार्यालय में लगने वाली स्टेशनरी व इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटरी, सिविल कार्य, हार्डवेयर, छपाई कार्य, ऑफिस स्टेशनरी, स्टील सामग्री, विद्युत सामग्री सप्लाई करने तथा कंप्यूटर, विभिन्न मशीन, मोटर, लेथ, सी.एन.सी. मशीन आदि सुधार करने के इच्छुक विक्रेता/सुधारक शासकीय नियमानुसार दस्तावेज सहित पंजीयन आवेदन विज्ञप्ति प्रसारित होने के एक सप्ताह के अंदर कार्यालय में जमा कर सकते हैं

 

 

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प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार श्रृंखला के लिए ऑनलाईन आवेदन 28 जुलाई तक

 

       दुर्ग। भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री पुरस्कारों हेतु 2020-21 के लिए नामांकन प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया गया है। निर्धारित पात्रता एवं मापदंड रखने वाले व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से 16 से 28 जुलाई तक वेबसाइट ूूूण्चंकंउंूंतकेण्हवअण्पद पर आवेदन कर, समाज कल्याण विभाग ,जिला दुर्ग में आवेदन की प्रति जमा कर सकते है।

 

 

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आबकारी विभाग द्वारा 12 पेटी विदेशी शराब जप्त

       दुर्ग। कलेक्टर दुर्ग डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी, जिला दुर्ग के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग, दुर्ग द्वारा अवैध शराब धारण, विक्रय एवं परिवहन की सूचना पर प्रातः गश्त के दौरान ग्राम घटियाखुर्द, थाना नंदिनी में आरोपी मिश्रीलाल साहू आ. बिसाहू के कब्जे से 07 पेटी 63 बल्क लीटर, मध्यप्रदेश निर्मित मदिरा गोवा स्पेशल व्हिस्की एवं आरोपियां गौरी बाई पारधी पति प्रमिला लाल पारधी के कब्जे से 5 पेटी, 45 बल्क लीटर मध्यप्रदेश निर्मित मदिरा गोवा स्पेशल वहसिकय कुल मात्रा 108 बल्क लीटर मदिरा जप्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धरा 34(2), 59(क)एवं 36 के तहत 02 प्रकरण पंजीबध्द किया गया है। उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

 

 

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पाटन के अमलेश्वर एवं भोथली कन्टेन्मेंट जोन क्षेत्र घोषित

 

       दुर्ग। जिले अमलेश्वर, पटवारी हल्का नम्बर . 05, राज्य निगम मंण्डल अमलेश्वर, तहसील पाटन एवं भोथली, पटवारी हल्का नम्बर 58, राज्य निगम मंण्डल अमलेश्वर, तहसील पाटन जिला दुर्ग में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।

 

 

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जागरूकता अभियान- ग्राम सभा में जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की लेगे मदद

मनरेगा के श्रमिकों को कोरोना के साथ दी जाएगी जानकारी

एचआईव्ही.एड्स के बारे में जानकारी ताकि वे रहे सतर्क

       दुर्ग। बचाव ही सुरक्षा का एक मात्र उपाय इसलिए जरूरी मनरेगा श्रमिको को कोरोना और एड्स की जानकारी इसलिए देने का फैसला किया गया क्योंकि कोरोना और एड्स दोनो से श्रमिकों को जानकारी देकर ही बचाया जा सकता है। मनरेगा श्रमिकों को किया जाएगा जागरूक ग्रामसभा और रोजगार दिवस कार्यक्रमों में दी जाएगी जानकारी।

       महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने कोरोना वैश्विक महामारी के बीच लाखों श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया। साथ ही ग्रामीणों को कोराना से बचने के लिए उपाय बताए तो अब एच आईवी-एड्स से बचाव के उपाय भी मनरेगा क श्रमिकों को बताए जाएगे।मनरेगा योजना के साथ चिकित्सा विभाग से समन्वय बनाकर हाूमन इम्यूनों डिफिशिएसी वायरस (एच.आईवी) एड्स के बारे में कार्यस्थल ग्राम सभा पंचायत की बैठकों, रोजगार दिवस जैसे आयोजनों में श्रमिकों को बताएगे जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी नरेगा रायपुर से निर्देश प्राप्त हुए है, कि एच.आई.वी एडस के बारे में अधिक से अधिक मनरेगा के श्रमिकों को विशेषकर महिला श्रमिकों को जानकारी दी जाए।

       एच.आई.वी एड्स के बारे में वैसे तो बहुत लोग जानते है, लेकिन इस संबंध में लोग खुलकर बात नही करते है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए इसके साथ ही कोरोना से बचाव और संक्रमण को रोकने के बारे में भी लोगों  को जितनी अधिक जानकारी इस विषय की होगी इस बीमारी से बचा जा सकता है। जिला स्तर से स्वास्थ्य विभाग से भी समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा और जनपद पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य अमले की सेवाएं इसमें ली जाएगी इस संबंध में सभी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रियान्वयन एजेंसी को पत्र जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कोराना महामारी का प्रकोप हैं ऐसे में मनरेगा योजना में ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी को देखते हए श्रमिकों को विशेषकर महिलाओं का कोरोना एवं एड्स से बचाव से संबंधित सही जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा।

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