EPFO से पूरा लाभ है पाना, तो भूल न जाना PF अकाउंट ट्रांसफर कराना
- EPF मेंबर की मृत्यु की स्थिति में क्या करें परिवार, जानें पूरी डिटेल।
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। EPFO सदस्य की मृत्यु की स्थिति में दावा फॉर्म कैसे भरें? आज इस प्रश्न का पूरा जवाब आपको @Suchnaji.com News पर मिल जाएगा। EPFO अपने सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सुनिश्चित दिखता है। इसके लिए उन्हें EPF योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना के तहत विभिन्न लाभ दिए जाते है।
यदि किसी सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य PF, पेंशन और बीमा राशि पाने के लिए हकदार होते है। दावेदारों को इसके लिए अर्हता अनुसार तीन प्रकार के दावे भरने होते हैं।
1)EPF निकासी दावा (फॉर्म-20)
2)EPF पेंशन दावा (फॉर्म-10D)
3)जीवन बीमा दावा (फॉर्म5 IF) (यदि सदस्य की मृत्यु सेवाकाल में हुई तो EDLI योजना के तहत)
नई ऑनलाइन सुविधा
नई ऑनलाइन सुविधा के शुभारंभ के साथ EPFO सदस्य के लाभार्थी ये दावा फॉर्म या समग्र दावा फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर सकते है। हालांकि, इसके लिए पूर्व आवश्यकता यह है कि EPF सदस्य ने ई-नामांकन भरा हों।
मृत्यु दावा दायर करने के लिए यह आवश्यक है कि नियोक्ता ने सदस्य की ‘डेट ऑफ एग्जिट’ दर्ज की हो। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो सदस्य के डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए पहले नियोक्ता से संपर्क करें।
अब हम बताते है कि दावेदार अपना दावा ऑनलाइन कैसे भरें? इन स्टेप्स से एकदम आसानी से समझिए…
स्टेप 1) सबसे पहले EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाए।
स्टेप 2) इस पेज पर सर्विस के अंतर्गत मेंबर UAN/Online Service पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामाने मेंबर ई-सेवा पोर्टल यानी Unified Member Portal खुल जाएगा।
स्टेप 3) इसके बाद Death Claim Filling by Beneificiary पर क्लिक करें। लाभार्थी को नीचे विवरण यानी मृत सदस्य का UAN, नाम, आधार डिटेल, लाभार्थी की जन्म तिथि भरना होगा और यह EPFO रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए।
स्टेप 4) Get Authorization PIN पर क्लिक करें। फिर लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक प्राधिकरण पिन (Password) भेजा जाएगा। एक बार जब लाभार्थी पिन जमा कर देता है तो वो EPFO के साथ PF मृत्यु दावा फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर सकता हैं।
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स्टेप 5) टेक्स बॉक्स में OTP दर्ज करें और ‘Validate OPT’ पर क्लिक करें। OTP को मान्य करने के बाद दो विकल्प प्रदर्शित होते है ‘Fill Death Claim and E-Sign’ लाभार्थी को पहले मृत्यु दावा भरना होगा। मृत सदस्य के सभी विवरण UAN, नाम, DOV, लिंग आदि की जांच करें और लाभार्थी का फोन नंबर भरें।
यदि रोजगार के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो नियोक्ता सदस्य की मृत्यु की तारीख को अपडेट करता है। अन्यथा लाभार्थी मृत्यु की तारीख को अपडेट करता है और Death Certificate of Member अपलोड करता है। फॉर्म 10D, फॉर्म-20 और फॉर्म 5-IF तीन विकल्प है।
स्टेप 6) पूर्ण पेंशन दावा फॉर्म है। पूर्ण पेंशन दावा फॉर्म (फॉर्म 10D) का चयन करें। बैंक विवरण और IFSC Code भरें। जनरेट OTP बटन पर क्लिक करें। OTP आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।
स्टेप 7) पूर्ण PF निकासी फॉर्म (फॉर्म 20) का चयन करें और बैंक विवरण, IFSC Code भरें। जनरेट OTP बटन पर क्लिक करें। OTP आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।
मृत्यु दावा फॉर्म के सभी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर निम्नलिखित संदेश दिखाई देगा। लाभार्थी दावा प्रपत्र का PDF देख सकता है और वहां दिखाए गए दावे को हटा भी सकता है।
स्टेप 8) अब आप ई-साइन पर क्लिक करें। सिस्टम जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के लिए UIDAI वेबसाइट पर री-डायरेक्टर होगा। वर्चुअल ID दर्ज करें और वेरिफाई बटन पर क्लिक करें।
ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लगातार @Suchnaji.com News पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए।
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