राज्य स्तरीय विधिक लोक अदालत 12 सितंबर को
दुर्ग। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा 12 सितंबर को राज्य स्तरिय लोक अदालत आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। कोविड-19 के चलते न्यायालय में नियमित सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिससे न्यायालयीन प्रकरण अत्यधिक संख्या में लंबित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य स्तरिय लोक अदालत प्रस्तावित की गई है। पक्षकार लोक अदालत में अपने प्रकरण रखवाये जाने के संबंध में अपने अधिवक्ता से मिल कर कार्यवाही कर सकते हैं। राज्य स्तरीय लोक अदालत में न्यायालय के लंबित राजीनामा योग्य दाण्डिक, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम मामले, विद्युत, पारिवारिक मामले सुनवाई हेतु रखे जाएंगे। लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को देखते हुए खंडपीठ गठित की जाएगी।
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सड़क दुर्घटना में घायल/मृत होने पर परिजनों के लिए आर्थिक सहायता
दुर्ग। सड़क हादसे में घायल अथवा मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमें स्व. श्री गजेंद्र वर्मा और स्व. श्री रोहित कुमार की सड़क हादसे से हुई मृत्यु के लिए उनके परिजनों के लिए क्रमशः 25 -25 हजार रू. और श्रीमती नवजोत कौर को घायल होने पर 10 हजार रू की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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कोरोना मरीज पाये जाने पर सम्बंधित क्षेत्र कन्टेन्मेंट जोन घोषित
दुर्ग। जिले के ग्राम मुर्रा, पटवारी हल्का नंबर 52, राजस्व निगम मंडल मुरमुंदा, तहसील धमधा, ग्राम कुम्हारी, पटवारी हल्का नंबर 53, राजस्व निगम मंडल कुम्हारी, तहसील धमधा, ग्राम मुरमुंदा, पटवारी हल्का नंबर 44, तहसील धमधा, जिला दुर्ग में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।