R.O. No. : 13129/ 41
विविध ख़बरें

कोरोना के विरुद्ध जंग में जीई फाउंडेशन बना सहायक, नियंत्रण कक्ष को दिए सुरक्षा के साधन

       दुर्ग। भयावह कोरोना संक्रमण के दौर में सामाजिक संस्था गोल्डन एंपथी (जीई) फाउंडेशन ने दुर्ग जिले में शासन द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को जरूरी दवाओं के साथ सुरक्षा के साधन प्रदान किए हैं। फाउंडेशन के संयोजक प्रदीप पिल्लई ने बताया कि संस्थान जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दी गई तमाम सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने अग्रणी रहा है। इसी दिशा मेें इन दिनों रोजाना बढ़ रहे कोविड-19 मामलों के मद्देनजर फाउंडेशन ने आगे बढ़ कर पहल की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में होम आइसोलेशन निगरानी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। दुर्ग जिले के शासकीय नर्सिंग कालेज में कॉलेज डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन तथा कोविड-नोडल अधिकारी डॉ. प्रियंका वर्मा की निगरानी में चल रहे इस होम आइसोलेशन नियंत्रण कक्ष की नोडल आफिसर डिप्टी कलेक्टर दिव्या वैष्णव बनाई गई हैं और नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल रमा राजेश यहां की प्रभारी हैं।
       प्रिंसिपल रमा राजेश के अनुसार दुर्ग जिले में नियंत्रण कक्ष दुर्ग शहरी, भिलाई-रिसाली, भिलाई-तीन, खुर्सीपार, चरोदा व कुम्हारी और दुर्ग ग्रामीण सहित कुल चार जोन में बांटे गए हैं। जिसमें रोटेशन के आधार पर हर वक्त 40 नर्स की ड्यूटी लगाई गई है। फाउंडेशन की ओर से इस कोविड नियंत्रण कक्ष का दौरा किया गया। यहां फाउंडेशन की ओर से सर्जिकल दस्ताने, डिस्पोजेबल फेस मास्क, वॉशेबल मास्क, भाप लेने वेपोराइजर आयुष काढ़ा, विटामिन सी व डी की दवाएं, सैनिटाइटर व अन्य सामान डिप्टी कलेक्टर दिव्या वैष्णव और प्रिंसिपल रमा राजेश की उपस्थिति में नियंत्रण कक्ष में काम करने वाले समर्पित कर्मियों को सौंपा गया। इस दौरान फाउंडेशन की ओर से प्रदीप पिल्लई, बिजॉय घोष और प्रकाश देशमुख भी उपस्थित थे।

कोरोना मरीज पाये जाने पर सम्बंधित क्षेत्र कन्टेन्मेंट जोन घोषित
       दुर्ग। जिले के चीचा, पटवारी हल्का नंबर 18, राजस्व निगम मंडल बोरी, ढौर, पटवारी हल्का नंबर 45, राजस्व निगम मंडल अहिवारा, सुरडुंग, पटवारी हल्का नंबर 48, राजस्व निगम मंडल कुम्हारी, तुमाकला, पटवारी हल्का नंबर 14 तहसील धमधा जिला दुर्ग में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।

Related Articles

Back to top button