सरकार, ईपीएफओ, कर्मचारी, नियोक्ता और EPS 95 पेंशन में फंसा पेंच, पढ़िए डिटेल
- क्या नियोक्ता ईपीएफ/ईपीएस में अधिक योगदान देने के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास वित्तीय क्षमता है?
सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) और केंद्र सरकार (Central Government) पर ईपीएस 95 पेंशनभोगियों (EPS 95 Pensioners) की नजर टिकी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेताओं की सरकार के साथ बैठक के बाद क्या हालात हैं। इस पर पेंशनर्स क्या सोच रहे हैं। कर्मचारी पेंशन याजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) 7500 रुपए मिलेगी या नहीं…। तमाम बिंदुओं पर पेंशनभोगी रामकृष्ण पिल्लई ने अपनी बात रखी है।
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इनका कहना है कि सरकार की अच्छी पहल है। आशा है कि इस बैठक से कुछ निकलकर आएगा। हालांकि मीडिया में प्रसारित उपरोक्त वीडियो के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है।
1) सरकार पेंशन फंड (Govt Pension Fund) में नियोक्ता के रूप में 14%/18.50% का योगदान दे रही है, न कि सरकार के रूप में। लेकिन ईपीएस में कर्मचारी/नियोक्ता पेंशन योग्य वेतन का 8.33% दे रहे हैं, न कि सभी मामलों में कुल वेतन पर।
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अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (Last Pensionable Salary) 15,000 तक सीमित है, जबकि सरकार (नियोक्ता के रूप में) 18.5% का योगदान बिना किसी सीमा के कुल वेतन पर देती है। क्या कर्मचारी ईपीएफ में नियोक्ता के पूरे योगदान को ईपीएस में देने के लिए तैयार हैं?
2) क्या नियोक्ता ईपीएफ/ईपीएस में अधिक योगदान देने के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास वित्तीय क्षमता है?
3) 1.16% सरकारी योगदान है, नियोक्ता के योगदान के रूप में नहीं। सरकार निजी क्षेत्र की नियोक्ता नहीं है। क्या सरकार अपना योगदान बढ़ाएगी?
4) क्या सरकार/नियोक्ता कुल वेतन के आधार पर ईपीएफ/ईपीएस में अंशदान करने के लिए तैयार हैं?
5) क्या सरकार पेंशन योग्य वेतन सीमा को 15,000/- रुपये से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है?
6) क्या सरकार ऐसे पेंशन योग्य वेतन या बीच के आधार पर न्यूनतम पेंशन के लिए तैयार है? न्यूनतम पेंशन = पेंशन योग्य वेतन ×10/पेंशन योग्य सेवा (अभी 33 वर्ष)?
7) क्या सरकार यूपीएस की तरह पेंशन योग्य वेतन का 50% पाने के लिए आवश्यक पेंशन योग्य सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने के लिए तैयार है?
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