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मध्य प्रदेश

बड़ी खबर : गलत ढंग से गाड़ी चलाने वाले 611 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड! Durg Police का बड़ा एक्शन

  • आप भी संभल जाए। हो सकती है बड़ी कार्रवाई

सूचनाजी न्यूज, भिलाई। लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस द्वारा बीते कुछ दिनों में कुल छह सौ 11 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (Driving License Suspend) कर दिया गया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देशन पर लापरवाह गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (Driving License Suspend) किए जा रहे है।

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दुर्ग पुलिस ने बताया कि साल 2024 के आठ महीने में कुल छह सौ 11 लापरवाह वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (Driving License Suspend) करने की बड़ी कार्रवाई की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सात मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड करने का ऑर्डर हैं।

गाड़ी चलाने वालों से दुर्ग पुलिस अपील करता हैं कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी न चलाए। नशे की हालत में गाड़ी न चलाए। ट्रैफिक रुल्स का कड़ाई से पालन करें।

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दुर्ग पुलिस अधीक्षक (SP) जितेंद्र शुक्ला (Durg Superintendent of Police (SP) Jitendra Shukla) के निर्देशन पर और दुर्ग ट्रैफिक में उप पुलिस अधीक्षक (DSP) सतीश ठाकुर, ट्रैफिक DSP सदानन्द विंध्यराज के नेतृत्व में दुर्ग ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस साल आठ महीने में टोटल छह सौ 611 लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए परिवहन विभाग (RTO) को भेजा गया हैं।

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इसमें परिवहन विभाग (Traffic Department) द्वारा पहली बार में तीन माह के लिए निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट की 07 धाराओं जिसमें ओवर स्पीड ड्राइविंग, रेड सिग्नल जंप, शराब सेवन कर गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग करना, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना, रॉग साइड से गाड़ी चलाना और माल वाहक में ओवर लोड मॉल ले जाने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड करने निर्देश दिया गया हैं।

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