जामुल नगर पालिका परिषद के आगामी चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया 17 सितंबर को

दुर्ग। जामुल नगर पालिका परिषद के आगामी निर्वाचन को लेकर वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत वार्ड आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे दुर्ग कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जामुल नगर पालिका परिषद के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया आयोजित होगी। इस दौरान नियमानुसार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।
आरक्षण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जामुल नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों की स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी। वार्डवार आरक्षण तय होने के बाद संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित और सामान्य वार्डों की जानकारी सामने आएगी।
जिला प्रशासन ने आरक्षण प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन को देखते हुए इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वार्ड आरक्षण तय होने के बाद चुनावी तैयारियों को लेकर तस्वीर और अधिक स्पष्ट होगी।



