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छत्तीसगढ़

विधानसभा निर्वाचन-2023: अस्त्र-शस्त्र पुलिस स्टेशन में होंगे जमा

       दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु कार्यक्रम की घोषणा एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा कराने कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। उन्होंने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा 21 के तहत दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसंेसियों को आदेशित किया कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिनों के भीतर जमा कराये। लायसेंसी अपने शस्त्र दुर्ग नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजित करने, अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा कर सकंेगे। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करेंगे, इसकी सूचना संबंधित थाना में देना होगा। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

       यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। साथ ही ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है।

       अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार के बाद इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष क्रमांक 31 में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

       निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसंेसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गये हैं। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

 

 

विधानसभा निर्वाचन-2023:

आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध
 

       दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी की आदेशानुसार निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा, जिसके संबंध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है परन्तु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही प्रारंभ किये जा सकते हैं। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक संपूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।  

 

 

 

डेंगू की रोकथाम हेतु सघन अभियान

डेंगू के 05 नये प्रकरण मिले

 

       दुर्ग। दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 10 अक्टूबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के 05 नये प्रकरण मिले। वर्तमान में 9 मरीज भती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। डेंगू एलिजा पॉजिटिव के नये मरीज 05 में से मालवीय नगर दुर्ग से 01, उतई से 01, भिलाई-3 से 01, वैशाली नगर से 01 एवं स्टेशन मरोदा से 01 के रहवासी है। नगर निगम भिलाई, चरोदा रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 131093 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-167955 जिनमें से 64044 खाली कराये गये। सभी कटेनरों में 99278 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 133833 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उत्तको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रू. से लेकर 5000रू. तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी. बी. एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की गई है, कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु.स्वा. केन्द्र / प्राथ. स्वा.के. शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।

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