कोरोना मरीज पाये जाने पर सम्बंधित क्षेत्र कन्टेन्मेंट जोन घोषित
दुर्ग। जिले के गया नगर वार्ड नंबर 04, पटवारी हल्का नंबर 24, कोलिहापुरी, पटवारी हल्का नंबर 26, राजस्व निगम मंडल अंजोरा, बनाबरद वार्ड क्रमांक 11, पटवारी हल्का नंबर 60, राजस्व निगम मंडल, अहिवारा, कुम्हारी (वार्ड नंबर 12 और 9), पटवारी हल्का नंबर 53, राजस्व निगम मंडल कुम्हारी, भिलाई 03, वार्ड नंबर 08 एकता नगर, पटवारी हल्का नंबर 01, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।
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नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत नियमित बैठक कल
दुर्ग। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं पर्यवेक्षी अधिकारी के अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में कल सुबह 10ः30 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। जिले के अंदर आवेदित सभी क्लीनिकल स्थापनाओं तथा नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेन्टर क्लिनिक, पॉलीटेक्निक, डेंटल क्लिनिक आदि का नया पंजीयन, लाइसेंस जारी करना, नवीनीकरण करना, निरस्त करना, दंड का अधिरोपण, आय व्यय आदि कार्यों की समीक्षा, बैठक में किया जाना है।