Big Breaking : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, DJ लगाने वाली गाड़ियों का परमिट होगा निरस्त
सूचनाजी न्यूज, रायपुर। इस वक्त छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश सरकार ने DJ को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कहा कि अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी हुई है।
डीजे और ध्वनि प्रदूषण (DJ and noise pollution) को लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सजग दिखाई दे रहा है। डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त रूख रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश की मानें तो कलेक्टर और एसपी बगैर किसी इंतेजार के सीधे उस मालवाहक गाड़ी पर कार्रवाई करें जिसमें डीजे लगाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है।
सरकार ने कहा कि कलेक्टर, एसपी और जिला प्रशासन के अफसर सीधे डीजे जब्त करें और गाड़ी का परमिट निरस्त किया जाए।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से डीजे से होने वाले नुकसान को हम सभी देख रहे है। इसी हफ्ते सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में डीजे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहां डीजे की वजह से एक व्यक्ति के दिमाग की नस फट गई थी। पीड़ित को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में जांच और पड़ताल करने पर व्यक्ति का बीपी, शुगर आदि पूरी तरह से सामान्य था। फिर भी नस फटने से डॉक्टर्स भी अचंभित थे।
बाद में पता चला कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण के कारण उस व्यक्ति के दिमाग की नस फट गई थी। उस व्यक्ति को गंभीर हालत में बलरामपुर से राजधानी रायपुर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसी तरह से बीते दिनों डीजे के अधिक शोर की वजह से एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस तरह की कई घटनाएं होने की वजह से सरकारें डीजे को लेकर काफी सख्त हो चुकी है। कुलमिलाकर डीजे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहद सख्त आदेश जारी किया है।
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