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मध्य प्रदेश

अर्जित अवकाश का गलत गणना कर रहा है मानव संसाधन विभाग

सूचनाजी न्यूज | हिंदुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन सीटू (Hindustan Steel Employees Union CITU) ने मानव संसाधन विभाग (Human Resources Department) के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र देकर कहा कि अर्जित अवकाश के गणना करने के मामले में मानव संसाधन विभाग कुछ गलतियां कर रहा है जिसकी जांच किया जाए I

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ज्ञात होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (Biometric Attendance Management System) के लागू होने के बाद 15 जुलाई को ओलेम्स(OLAMS) को बंद कर दिया गया | उसके बाद टाइम ऑफिस को बंद कर दिया गया| टाइम ऑफिस को बंद करके टाइम ऑफिस के कार्य को मानव संसाधन विभाग को सौपा गया है|मानव संसाधन विभाग के लिए छुट्टियों की गणना और उनका संयोजन अतिरिक्त कार्य है जिसमें लगातार त्रुटियां हो रही है |

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22 अर्जित अवकाश कम दिया गया एक सेवानिवृत कर्मी को

इस वर्ष जुलाई माह से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों के अर्जित अवकाश की गणना में गडबडियों को देखते हुए सीटू ने एक कर्मी के अर्जित अवकाश की गणना के संदर्भ में टीएंडडी के कार्मिक अधिकारी से चर्चा कर उक्त कर्मी का विवरण दिया, साथ ही टिकट जेनेरेट कर टाइम आफिस से सवाल पूछा था |

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जिसके प्रत्युतर में टाइम ऑफिस ने लिखित में जवाब दिया कि रुल्स द्वारा जारी किए गए नियमों के आधार पर गणना करने से उक्त कर्मी को 22 अर्जितअवकाश मिलेगा लेकिन कार्मिक अधिकारी ने कहा कि उक्त कर्मी का कोई अर्जित अवकाश नहीं बनेगा और मानव संसाधन विभाग ने उक्त कर्मी को कोईअर्जित अवकाश नहीं दिया है| इससे उक्त कर्मी को वित्तीय हानि हुई है |

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इस तरह कई कर्मियों के अर्जित अवकाश की गणना में गडबड़ी हो सकती है |इस पूरे मामले की जांच करने हेतु उक्त कर्मी का विवरण एवं टाइम ऑफिस से प्राप्त ऑन लाइन जवाब इस पत्र के साथ संलग्न करके मानव संसाधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक को दिया गया |

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जुलाई अगस्त में सेवानिवृत हुए सभी कर्मियों के अर्जित अवकाश की फिर से हो गणना

सीटू का मानना है कि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों के अर्जित अवकाश की गणना करने में मानव संसाधन विभाग से गलती हो रही है | प्रबंधन द्वारा जांच पश्चात, यदि सीटू के अनुमान के अनुसार,मानव संसाधन विभाग द्वारा की गयी गणना को गलत पाया जाता है तो जुलाई एवं अगस्त माह में सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मियों के अर्जित अवकाश की गणना फिर से करने की मांग की गई है |

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अर्जित अवकाश प्राप्त करने की पात्रता के लिए कार्य दिवस में जुड़ेगा निम्न छुट्टियां

सीटू ने कहा कि अर्जित अवकाश गणना के संदर्भ में प्रबंधन के सर्कुलर से स्पष्ट है की साल भर में 240 कार्य दिवस होने पर ही किसी कर्मी को अर्जित अवकाश प्राप्त करने की पात्रता होती है सेवानिवृत्ति वर्षों में 20 दिन प्रति माह के हिसाब से कार्य दिवस होने पर सेवानिवृत्ति माह तक के गणना कर अर्जित अवकाश दी जाती है यदि गणना करते समय 240 दिन में यदि कुछ दिन कम पड़ जाए तो उक्त कर्मी के द्वारा उस अवधि में लिए गए अर्जित अवकाश, इंजुरी लीव, ले ऑफ, मेटरनिटी लीव को देखा जाता है यदि उन अवकाशों को जोड़कर पात्रता के कार्य दिवस पूरे होते हैं तो पात्रता होने के बाद उन्हें उक्त कार्य दिवस की गणना करके अर्जित अवकाश दिया जाता है

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