नन्दनी खुंदनी में ए सी सी सीमेंट द्वारा पर्यावरण की अनदेखी करते हुए उत्खनन

ए सी सी सीमेंट जामुल नन्दनी खुंदनी खदान रकवा 53.57 हेक्टयर को छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग रायपुर के आदेश दिनांक 16 मई 2008 से सूचित किया उपरोक्त विषय पर आवेदक कंपनी ने एसीसी लिमिटेड सरकार मंत्रालय वन एवं पर्यावरण विभाग नई दिल्ली से क्षेत्र में जनसुनवाई आदि संपादित किया जाए नियम अधिनियम की पूर्ति उपरांत पर्यावरण स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक 10/03/ 2011 को प्राप्त किया गया उक्त आदेश में उल्लेखित शर्त क्रमांक (1)में यह भी उल्लेख है कि आवेदक ए सी सी (प्रोजेक्ट)राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल से स्थापना सम्मति एवं परिचालन सम्मति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ करेगा इसी परिपेक्ष्य में संयंत्र के होने वाले क्लिंकर के उत्पादन वृद्धि के करण चुना पत्थर कि वृद्धिके लिए जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई खनिज पट्टा क्षेत्र मे दिनांक 19 /03/2015 को अपर कलेक्टर दुर्ग की अध्यछता में आयोजित की जा चुकी है प्रश्नाधिन संपूर्ण खनिज रकवा 53. 57 हेक्टर क्षेत्र में प्रवेश का खनन प्रारंभ करने की अनुमति जिलाध्यक्ष दुर्ग से प्राप्त करने के उपरांत ही पर्यावरण नियमों के तहत स्थापना एवं परिचालन सम्मति राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त आवश्यक हैं स्थापना सम्मति प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है इसके लिए एसीसी सीमेंट जामुल द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नन्दनी खुंदनी को दिनांक 12/08/2010, 18/8/2012 ,22/09 2014 ,16/04 /2015 को आवेदन पत्र लिखित रूप में प्रस्तुत किया जनहित को देखते हुए ए सी सी सीमेंट जामुल को नंदनी खूंदनी ग्राम पंचायत द्वारा खदान 53. 57 हेक्टेयर को अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दिया गया इसके बाद नियम का उलंघन कर ए सी सी सीमेंट उत्खनन कर रहा है यह जानकारी RTI से उमेश पासवान सामाजिक व RTI एक्टिविस्ट द्वारा दिया गया है
उक्ताशय की जानकारी उमेश पासवान ने दी।