R.O. No. : 13047/ 53 M2
छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

ऋण उप समिति की बैठक में 4472 करोड़ की साख सीमा एवं ऋण स्वीकृत

       दुर्ग। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में आज ऋण उप समिति एवं बोर्ड की बैठक कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी एवं प्राधिकृत अधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में बोर्ड के सदस्य श्री अवधेश मिश्रा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग एवं श्री विकास साहू सहायक संचालक कृषि एवं श्री हृदेश शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहें। ऋण उप समिति की बैठक में बैंक से सम्बद्ध सेवा सहकारी समितियों को केसीसी ऋण अंतर्गत 4462 करोड़ का साख सीमा स्वीकृत किया गया जिसके अंतर्गत समितियों से किसानों को कृषि कार्य, उद्यानिकी, पशुपालन, बोर पम्प, तारफेंसिग, ट्रेक्टर ऋण, स्वयं सहायता समूह ऋण की स्वीकृति दी गयी। इसके अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये गैर कृषि कार्य हेतु गोल्डन क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया। बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा खरीफ ऋण वितरण कार्य में प्रगति लाने निर्देशित किया गया। खरीफ वितरण वर्ष 2024-25 में अभी तक कुल 600 करोड़ का ऋण वितरण हो गया है।

बोर्ड द्वारा बैंक के महत्वपूर्ण विषयों पर दी स्वीकृति

       बोर्ड की बैठक में बैंक के कालातीत ऋणी सदस्यों का एकमुश्त समझौता योजना 2023 के तहत 79 हितग्राहियों को 92.37 लाख रु. ब्याज छूट की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2024-25 हेतु प्रति हेक्टेयर ऋणमान की पुष्टि किया गया, बैंक के उप समितियों के कार्यवाही का अवलोकन व समीक्षा किया गया, कोर बैंकिंग सिस्टम से संबंधित कार्यों की आवश्यक स्वीकृति दी गई। बैंक के निवेश, अमानतों, ऋण वितरण एवं वसूली की समीक्षा की गयी। नाबार्ड निरीक्षण एवं सांविधिक अंकेक्षण के अंतर्गत पाए गए आक्षेपो के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। नाबार्ड के दिशा निर्देशन में समितियों के कम्प्यूटराईजेशन कार्य की समीक्षा की गई जिसमें बैंक की 311 समितियों में से 167 समितियों को गो लाईव हो चकी है शेष का 30 जून तक करने का लक्ष्य दिया गया। बैठक में बैंक अधिकारी सुश्री कुसुम ठाकुर अतिरिक्त मुख्य पर्यवेक्षक, श्री राजेन्द्र रामटेके अतिरिक्त मुख्य लेखापाल, श्री डी.बी. ठाकुर अधीक्षक, श्री एस.पी. वाहने शाखा प्रबंधक, श्री ए.एस.खान शाखा प्रबंधक भी उपस्थित रहे।

 

 

 

 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए आवेदन 24 जून तक

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 03 पद एवं सहायिका के लिए 01 पद की भर्ती की जाएगी


दुर्ग।
महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वीकृत/रिक्त 03 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 01 सहायिका के पद पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 10 से 24 जून 2024 तक बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग (शहरी) पांच बिल्डिंग बाल संरक्षण गृह परिसर, महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक जमा किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केन्द्र गौरैया पारा दुर्ग सिकोला भांठा वार्ड 14, तितुरडीह केन्द्र क्रमांक 02 वार्ड 19 एवं पचरीपारा केन्द्र क्रमांक 01 वार्ड 28 के लिए कार्यकर्ता पद तथा आंगनबाड़ी गायत्री मंदिर वार्ड 25 के लिए सहायिका के एक पद पद की भर्ती की जानी है।
       परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा वार्ड पार्षद तथा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा। आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं अथवा 11 वीं बोर्ड उत्तीर्ण हो। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनिमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है। ऐसे आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन अमान्य किये जा सकेंगे। उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

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